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अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन ग्रोवर को विदेश यात्रा की इजाजत
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अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन ग्रोवर को विदेश यात्रा की इजाजत

May 22, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को व्यवसायी अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दे दी।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी लिखित में सुझाव देने को कहा कि ग्रोवर परिवार की भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन पर क्या शर्तें लगाई जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “आप हमें शुक्रवार तक शर्तें बताएं, हम उसे आदेश में शामिल करेंगे।”

कोर्ट ने अमेरिका जाने की ग्रोवर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के कहने पर उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती देने वाली ग्रोवर की पहले से लंबित याचिका में यह आवेदन दिया गया था।

दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि माधुरी ग्रोवर मामले में सहयोग नहीं कर रही हैं.

दिल्ली पुलिस के वकील ने दलील दी थी “जांच अभी भी जारी है। हम पत्नी को बुला रहे हैं और वह सहयोग नहीं कर रही है. वह विशेषाधिकार और गोपनीयता का दावा कर रही है और जांच को रोकने की कोशिश कर रही है। हम दो महीने में जांच पूरी कर लेंगे।”

पुलिस ने यह भी कहा कि ग्रोवर परिवार के पास यूएई का गोल्डन वीजा है और विदेशों में भी उनकी संपत्ति है।

उन्होंने कहा, ”वह विदेश में पड़ी संपत्तियों को नष्ट कर देंगे। वे गोल-मोल जवाब दे रहे हैं…अगर वे वहां नहीं जाएंगे तो स्वर्ग नहीं गिरने वाला है।”

ग्रोवर परिवार की ओर से वकील गिरिराज सुब्रमण्यम पेश हुए और कहा कि वे अमेरिका की यात्रा करना चाहते हैं।

कोर्ट के इस आग्रह पर कि उनमें से कम से कम एक को भारत में रहना चाहिए, ग्रोवर के वकील ने कहा कि पहले, अश्नीर ग्रोवर अमेरिका की यात्रा करेंगे और जब वह वापस आएंगे, तो माधुरी ग्रोवर जाएंगी।

दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू फिनटेक फर्म भारतपे के आरोपों की जांच कर रही है कि ग्रोवर्स ने लगभग ₹81 करोड़ की धोखाधड़ी की है।

अश्नीर ग्रोवर भारतपे के सह-संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक हैं। माधुरी जैन ग्रोवर कंपनी की संचालन प्रमुख थीं।

उन्होंने 2022 की शुरुआत में कंपनी छोड़ दी। दिसंबर 2022 में, भारतपे ने जोड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज की और मई 2023 में, ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात के साथ-साथ जालसाजी और आपराधिक साजिश के अपराध का आरोप लगाया गया है।

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