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ज्ञानवापी में मिला पूजा का अधिकार  विष्णु शंकर जैन
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ज्ञानवापी में मिला पूजा का अधिकार विष्णु शंकर जैन

Jan 31, 2024

ASI की रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी पर एक बहुत बड़ा निर्णय आज वाराणसी कोर्ट ने दिया है ।

ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया है और जिला प्रशासन को 7 दिनों के अंदर वहां की सारी व्यवस्था करने का भी आदेश जारी किया है ।

यह मामला ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ‘सोमनाथ व्यास’ तहखाने (तहखाने) से संबंधित है। 1993 तक, व्यास परिवार तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता था। बाद में इन धार्मिक प्रथाओं को बंद कर दिया गया।

ज्ञानवापी मस्जिद वाली भूमि के धार्मिक चरित्र पर चल रहे अदालती विवाद के बीच, वाराणसी की एक जिला अदालत ने मंगलवार को एक रिसीवर को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने को हिंदू पक्ष को प्रार्थना करने के लिए सौंपने का निर्देश दिया।

उक्त क्षेत्र को हिंदू पक्ष और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा नामित पुजारी को प्रार्थना के संचालन के लिए सौंपा जाना है। इस उद्देश्य के लिए, बाड़ भी लगाई जा सकती है।

आदेश में कहा गया है, “जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी/रिसीवर ने सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130, थाना चौक, जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की ओर स्थित बेसमेंट को वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा नामित पुजारी को सौंपने का निर्देश दिया। तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा, राग-भोग, पूजा-अर्चना करनी चाहिए और इसके लिए 7 दिन के अंदर लोहे की बाड़ आदि लगा देनी चाहिए।”

यह आदेश ज्ञानवापी मस्जिद की विवादित भूमि के तहखाना में पूजा का अधिकार मांगने वाली हिंदू वादियों की याचिका के जवाब में पारित किया गया था।

न्यायाधीश एके विश्वेश ने इस पहलू पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी थीं और 30 जनवरी, मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर तहखाना (तहखाने) में पूजा की अनुमति दी गई है। इस स्थान पर पूजा वर्ष 1993 में बंद कर दी गई थी।

मामले में हिंदू पक्षकारों की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए।

हिंदू पक्ष ने तर्क दिया था कि सोमनाथ व्यास और उनके परिवार द्वारा नवंबर 1993 तक तहखाने में पूजा गतिविधियां संचालित की जाती थीं।

उन्होंने आगे दावा किया कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने नवंबर 1993 के बाद से उस स्थान पर पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मुख्य मुकदमे में हिंदू पक्ष ने दलील दी है कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के दौरान मंदिर के एक हिस्से को नष्ट कर दिया गया था।

दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल से पहले की थी और यह भी कहा कि इसने समय के साथ कई परिवर्तनों को सहन किया था

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